नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अनलाॅक-4 के चरण के आरंभ होने के पश्चात 7 सितंबर से मैट्रो रेल सेवा शुरू कर दी जाएगी। सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। इस संदर्भ में चरणबद्ध तरीके से यात्रा की जाएगी। 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे. हालांकि, ऐसे समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। गृहमंत्रालय ने आज जारी की सूचना में मैट्रो सहित धार्मिक आयोजनों में भी छूट दी है। मैट्रो रेल यात्रा के दौरान कई गाइडलांइस जारी की जाएगी। जिसमें यात्रियों के पास आरोग्य ऐप्प का होना अति आवश्यक होगा। चरण बद्ध तरीके से लोगों को मैट्रो परिसर में जाने दिया जाएगा। धार्मिक आयोजनों को लेकर केवल 100 लोगों को ही मंजूरी दी गई है।
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे। वहीं, कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे। सरकार ने स्कूल-कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है।
21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थियेटरों को खोलने की अनुमति होगी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।