राष्ट्रीय लोक अदालत में 52687 केसों में से 50923 का लोगों की आपसी सहमति से हुआ निपटारा: सीजेएम रितु यादव

Spread the love

फरीदाबाद, 08 मार्च। सीजेएम कम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ऋतु यादव ने कहा कि शनिवार को हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एवं न्यायमूर्ति पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ माननीय लिसा गिल के दिशा निर्देशानुसार हरियाणा प्रांत में प्रत्येक जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जिला फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित न्यायिक परिसर में सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संदीप गर्ग की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जहां विभिन्न अदालतों में विचाराधीन केसों का लोगों की आपसी सहमति निपटारा किया गया है।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऋतु यादव की देखरेख में आज शनिवार को जिला अदालत सेक्टर-12 में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 16 बेंच लगाए गए श्री पुरुषोत्तम कुमार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्री राजेश कुमार यादव अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्री विनीत सपरा अतिरिक्त प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, श्री संदीप कुमार यादव अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जिज्ञासा शर्मा जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रमणीक कौर जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अविनाश यादव जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आकृति वर्मा जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनिल कुमार जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वीरेंद्र कुमार जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, प्रगति राणा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, निधि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सरिता सोलंकी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, डॉक्टर सारिका न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पारस चौधरी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीतिका भारद्वाज न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की बेंच बनायी गयी। जिनके सामने कुल 52687 केस रखे गए तथा इसमें से कुल 50923 केसों का निपटारा आपसी सहमति से लोक अदालत द्वारा किया गया। इन केसों में मोटर वाइकल दुर्घटना, छोटे-मोटे अपराधिक मामले, चेक बाउंस, बिजली से संबंधित, समरी चालान, श्रमिक विवाद केस, वैवाहिक संबंधित, दीवानी, बैंक रिकवरी, रेवेन्यू निपटारा जैसे मामले शामिल रहे जिनका निपटारा आपसी सहमति से किया गया। इस लोक अदालत में अधिक से अधिक ट्रैफिक चालान से संबंधित केसों का निपटारा किया गया।

इस अवसर पर न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि लोक अदालत में फैसला होने पर जिसकी सुप्रीम कोर्ट तक कोई अपील नहीं होती उनकी कोर्ट फीस वापस हो जाती है तथा केस का फैसला हमेशा के लिए हो जाता है जिससे पैसे व समय की बचत होती है तथा आपस में प्यार-भाव बना रहता है।

  • Related Posts

    लोन बंद करने के नाम पर 71,540/- रु की धोखाधड़ी

    Spread the love

    Spread the love  साइबर थाना NIT की टीम ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार   फरीदाबाद:- बता दे कि साइबर थाना NIT में संजय कॉलोनी, फरीदाबाद वासी एक व्यक्ति ने…

    Continue reading
    नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार, थाना पल्ला की टीम ने की कार्रवाई

    Spread the love

    Spread the loveफरीदाबाद |  फरीदाबाद पुलिस द्वारा अपराधियों पर लगातार कार्रवाही की जा रही है, इसी क्रम में नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में कार्रवाही करते हुए थाना…

    Continue reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    लोन बंद करने के नाम पर 71,540/- रु की धोखाधड़ी

    लोन बंद करने के नाम पर 71,540/- रु की धोखाधड़ी

    नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार, थाना पल्ला की टीम ने की कार्रवाई

    नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार, थाना पल्ला की टीम ने की कार्रवाई

    सभी कच्चे कर्मचारियों को एचकेआरएन में शामिल करे प्रदेश सरकार – दुष्यंत चौटाला

    सभी कच्चे कर्मचारियों को एचकेआरएन में शामिल करे प्रदेश सरकार – दुष्यंत चौटाला

    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 379 फील्ड अधिकारियों हेतु 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 379 फील्ड अधिकारियों हेतु 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

    समाधान शिविर बना जन समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी मंच

    समाधान शिविर बना जन समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी मंच

    आबकारी एवं कराधान द्वारा चल संपत्ति की नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना जारी

    आबकारी एवं कराधान द्वारा चल संपत्ति की नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना जारी