राष्ट्रीय लोक अदालत में 52687 केसों में से 50923 का लोगों की आपसी सहमति से हुआ निपटारा: सीजेएम रितु यादव

Spread the love

फरीदाबाद, 08 मार्च। सीजेएम कम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ऋतु यादव ने कहा कि शनिवार को हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एवं न्यायमूर्ति पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ माननीय लिसा गिल के दिशा निर्देशानुसार हरियाणा प्रांत में प्रत्येक जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जिला फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित न्यायिक परिसर में सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संदीप गर्ग की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जहां विभिन्न अदालतों में विचाराधीन केसों का लोगों की आपसी सहमति निपटारा किया गया है।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऋतु यादव की देखरेख में आज शनिवार को जिला अदालत सेक्टर-12 में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 16 बेंच लगाए गए श्री पुरुषोत्तम कुमार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्री राजेश कुमार यादव अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्री विनीत सपरा अतिरिक्त प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, श्री संदीप कुमार यादव अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जिज्ञासा शर्मा जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रमणीक कौर जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अविनाश यादव जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आकृति वर्मा जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनिल कुमार जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वीरेंद्र कुमार जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, प्रगति राणा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, निधि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सरिता सोलंकी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, डॉक्टर सारिका न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पारस चौधरी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीतिका भारद्वाज न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की बेंच बनायी गयी। जिनके सामने कुल 52687 केस रखे गए तथा इसमें से कुल 50923 केसों का निपटारा आपसी सहमति से लोक अदालत द्वारा किया गया। इन केसों में मोटर वाइकल दुर्घटना, छोटे-मोटे अपराधिक मामले, चेक बाउंस, बिजली से संबंधित, समरी चालान, श्रमिक विवाद केस, वैवाहिक संबंधित, दीवानी, बैंक रिकवरी, रेवेन्यू निपटारा जैसे मामले शामिल रहे जिनका निपटारा आपसी सहमति से किया गया। इस लोक अदालत में अधिक से अधिक ट्रैफिक चालान से संबंधित केसों का निपटारा किया गया।

इस अवसर पर न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि लोक अदालत में फैसला होने पर जिसकी सुप्रीम कोर्ट तक कोई अपील नहीं होती उनकी कोर्ट फीस वापस हो जाती है तथा केस का फैसला हमेशा के लिए हो जाता है जिससे पैसे व समय की बचत होती है तथा आपस में प्यार-भाव बना रहता है।

  • Related Posts

    राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड 2025 से नवाजी गई समजेविका सुनीता वर्मा

    Spread the love

    Spread the love   समाजसेविका सुनीता वर्मा को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में बाल युवा नारी जागृति मंच के द्वारा किया गया  सम्मानित  फरीदाबाद। स्थानीय क्षेत्र के भुपानी मोड़ फरीदाबाद…

    Continue reading
    एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का  हुआ आयोजन

    Spread the love

    Spread the loveफरीदाबाद | हिन्दी को संविधान में देश की राजभाषा का दर्ज़ा दिया गया है और वर्ष 1949 में 14 सितम्बर के दिन ही संविधान सभा ने संघ की…

    Continue reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    टेलीग्राम के माध्यम से धोखाधड़ी करने के 2 मामलों में साइबर थाना बल्लभगढ की टीम ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

    टेलीग्राम के माध्यम से धोखाधड़ी करने के 2 मामलों में साइबर थाना बल्लभगढ की टीम ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

    फर्जी CBI अधिकारी बनकर 22.42 लाख रूपये की ठगी के मामले में साइबर थाना सेंट्रल टीम ने दूसरे आरोपी को किया गिरफ्तार

    फर्जी CBI अधिकारी बनकर 22.42 लाख रूपये की ठगी के मामले में साइबर थाना सेंट्रल टीम ने दूसरे आरोपी को किया गिरफ्तार

    राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड 2025 से नवाजी गई समजेविका सुनीता वर्मा

    राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड 2025 से नवाजी गई समजेविका सुनीता वर्मा

    एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का  हुआ आयोजन

    एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का  हुआ आयोजन

    फरीदाबाद प्रशासन ने रात्रि ठहराव कार्यक्रम के तहत गांव कांवरा में किया ग्रामीणों से संवाद

    फरीदाबाद प्रशासन ने रात्रि ठहराव कार्यक्रम के तहत गांव कांवरा में किया ग्रामीणों से संवाद

    यमुना में अवैध खनन की जांच के लिए फील्ड में उतरी विभिन्न विभागों के अधिकारियों की संयुक्त टीम

    यमुना में अवैध खनन की जांच के लिए फील्ड में उतरी विभिन्न विभागों के अधिकारियों की संयुक्त टीम