– 25 अक्टूबर तक पंजीकृत लाभार्थियों को ही 01 नवंबर को मिलेगी योजना राशि
– सभी वार्ड और ग्राम पंचायतों में समयबद्ध सुनिश्चित करें पंजीकरण
– डीसी विक्रम सिंह ने ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ प्रगति की समीक्षा बैठक ली
– लाडो लक्ष्मी योजना में पंजीकरण के लिए बिजली बिल नंबर उपलब्ध कराने का आग्रह
फरीदाबाद, 23 अक्टूबर। उपायुक्त (डीसी) विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत जिन पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण 25 अक्टूबर तक लाडो लक्ष्मी योजना एप पर पूर्ण हो जाएगा, उन्हें आगामी 1 नवम्बर, 2025 को हरियाणा डे के अवसर पर हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा लाभार्थियों को योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी। डीसी विक्रम सिंह ने आज लघु सचिवालय स्थित सभा कक्ष में ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में नगर निगम मेयर प्रवीण जोशी, सभी वार्ड पार्षद, एमसीएफ अधिकारी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सरपंचों, ग्राम सचिवों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने योजना की वर्तमान स्थिति, लाभार्थियों की संख्या और आगामी कार्ययोजना के संबंध में विस्तृत जानकारी उपायुक्त को प्रदान की। डीसी विक्रम सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रह सके।
डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के लिए लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से नि:शुल्क डिजिटल आवेदन किया जा सकता है, जो एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जिन भी लाभार्थियों का पंजीकरण 25 अक्टूबर तक हो जाएगा, उनको 1 नवंबर को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत ₹2100 उनके खाते में मिलेंगे। इस योजना के पहले चरण में प्राथमिकता उन परिवारों की महिलाओं को दी जाएगी, जिनकी वार्षिक आय ₹1,00,000 से कम है। इसके बाद, दूसरे चरण में ₹1,80,000 तक वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार, तीसरे और चौथे चरण में भी निर्धारित आय सीमा के अनुसार महिलाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
सभी वार्ड और ग्राम पंचायतों में समयबद्ध रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें
डीसी विक्रम सिंह ने नगर निगम के सभी जॉइंट कमिश्नरों को निर्देश दिए हैं कि वे ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत 25 अक्टूबर 2025 तक अपने-अपने क्षेत्रों में वार्डवार तथा ग्राम पंचायत स्तर पर अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों के पास सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं, उनका पंजीकरण प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। साथ ही ऐसे लाभार्थियों को भी चिन्हित किया जाए जिनका पंजीकरण किसी तकनीकी या दस्तावेज़ी समस्या के कारण अब तक लंबित है, ताकि उन्हें बुलाकर योजना का लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी वार्ड कार्यालयों, सीएससी केंद्रों तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में पार्षदों, सरपंचों और संबंधित कार्यालयों के ऑपरेटरों के माध्यम से लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन समयबद्ध और सुचारू रूप से कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लाडो लक्ष्मी योजना में पंजीकरण के लिए बिजली बिल नंबर उपलब्ध कराने का आग्रह
डीसी विक्रम सिंह ने जिले के सभी मकान मालिकों से अपील की है कि यदि उनके मकानों में किराएदार रहते हैं जो लाडो लक्ष्मी योजना के पात्र लाभार्थी हैं, तो वे अपने मकान का बिजली बिल नंबर उन्हें अवश्य उपलब्ध कराएं, ताकि वे योजना में अपना पंजीकरण करवा सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली बिल नंबर साझा करने से मकान मालिक को किसी प्रकार का कोई वित्तीय या कानूनी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह केवल योजना से संबंधित औपचारिकता है, जिससे वास्तविक लाभार्थियों का सत्यापन और रजिस्ट्रेशन सुचारू रूप से किया जा सके।
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के लिए लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से नि:शुल्क आवेदन फ़ोन के माध्यम से किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए हरियाणा निवास प्रमाण पत्र का नंबर, एक्टिव मोबाईल नंबर जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर, परिवार के सदस्यों की आधार आईडी का नंबर, बिजली मीटर नंबर, एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन (यदि हो), परिवार के वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर और आवेदिका का बैंक खाता नंबर और आईएफसी कोड आवश्यक है।
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पात्रता और अपात्रता मानदंड
डीसी विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 23 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक होनी चाहिए। परिवार की सत्यापित वार्षिक आय एक लाख से अधिक न हो। महिला या उसका पति (यदि वह दूसरे राज्य से हरियाणा में शादी करके आई हो) हरियाणा का निवासी हो और आवेदन के समय पिछले 15 वर्षों से राज्य में रह रहा हो। एक ही परिवार में कई पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, इसकी संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लाभार्थी यदि पहले से ही किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठा रही हो (जैसे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता आदि) को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ विशेष मामलों में, जैसे कैंसर रोगियों या दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए, यह लाभ अतिरिक्त रूप से लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि महिला को यदि किसी सरकारी या स्थानीय/वैधानिक निकाय से कोई अन्य वित्तीय सहायता या भत्ता मिल रहा हो। यदि वह किसी सरकारी विभाग या सरकारी-नियंत्रित संगठन में नियमित या संविदात्मक आधार पर कार्यरत हो और उसके परिवार की आय निर्धारित सीमा से अधिक हो। यदि वह आयकर दाता हो तो ऐसी महिला योजना के लिए अपात्र होगी और उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
बैठक में एडीसी सतबीर मान, एसडीएम बड़खल त्रिलोक चंद, एसडीएम बल्लभगढ़ मयंक भारद्वाज, ज्वाइंट कमिश्नर जितेंद्र जोशी, ज्वाइंट कमिश्नर करण भदौरिया, सीटीएम अंकित कुमार सहित अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।






