
चण्डीगढ़ । हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेसवार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा करने को कैबिनेट ने मंज़ूरी दी है। कैबिनेट ने भूमि खरीद नीति, 2025को मंजूरी दी गई। विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति, 2025को मंजूरी दी गई। सीएम सैनी ने बताया कि भूमि के एकत्रीकरण के लिए एग्रीगेटर्स को प्रोत्साहन देने तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को इस नीति में शामिल किया गया। भूमि मालिक अपनी भूमि की पेशकश करके और उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। भूमि मालिक अपने हिस्से को आंशिक या पूर्ण रूप से बेच सकता है, जिसका पहले की नीति में प्रावधान नहीं था। सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण भी किया जायेगा इसके लिए छभ्।प् मॉडल को अपनाने पर विचार जायेगा किया। इसके अलावा, प्रस्तावित भूमि तक 5करम का पहुंच मार्ग (एप्रोच रोड) सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया।
नायब सैनी ने कहा कि एग्रीगेटर को सुविधा शुल्क कुल लेनदेन लागत का 1प्रतिशत तथा दो किस्तों में दिया जाएगा। एग्रीगेटर को 70प्रतिशत या उससे अधिक जमीन इक्क्ट्ठा करने पर 1000रूपये से 3000रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के विभाग एवं निकाय भी अपनी विकास परियोजनाओं के लिए इस नीति के तहत भूमि खरीद की प्रक्रिया अपना सकेंगे।
हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016में संशोधन को मंजूरी दी गई। मृतक कर्मचारी के परिवार को 2साल की आवास सुविधा सुनिश्चित की गई। सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को आवास भत्ता दो वर्ष की अवधि के लिए मिलेगा। इसके अलावा, परिवार सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके दो वर्ष की अवधि के लिए सरकारी आवास को बरकरार रख सकता है
सीएम सैनी ने कहा कि बैठक में हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है और ये नियम 19जुलाई 2016से प्रभावी माने जाएंगे। सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी द्वारा क्मयूट की गई पेंशन की राशि को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15वर्ष पूर्ण होने पर पुनः बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले 15साल तक या जब तक ब्याज सहित कम्यूट की गई पेंशन राशि की रिकवरी हो जाए तब तक कटौती का प्रावधान था।
सीएम सैनी ने कहा कि यह निर्णय पेंशनर्स की लंबे समय से चली आ रही मांगों के अनुरूप लिया गया है और इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लागू करने का निर्णय हुआ। यह योजना 1अगस्त, 2025से प्रभावी होगी।
सीएम सैनी ने बताया कि 1जनवरी, 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए 2लाख से अधिक कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्रदान करना है। नई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत 25साल की सेवा पूरी कर चुके राज्य सरकार के कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले 12महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन का 50प्रतिशत पेंशन मिलेगी। 10या अधिक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद प्रति माह 10,000रुपये का न्यूनतम गारंटी पेंशन मिलेगी।
सीएम सैनी ने कहा कि 1जनवरी 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए 2लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिला। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के पास एकीकृत पेंशन योजना या मौजूदा एनपीएस को जारी रखने का विकल्प होगा। सरकारी विभागों तथा बोर्डों, निगमों में कार्यरत महिला नियमित कर्मचारियों को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब सभी महिला नियमित कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर वर्ष 20के स्थान पर 25आकस्मिक अवकाश मिलेंगे
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंचकूला में यह घोषणा की गई थी। भ्ज्ञत्छ की अनुबंधित महिला कर्मचारियों को भी हर महीने एक अतिरिक्त अवकाश मिलेगा। हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय नियमों में संशोधन किया गया। उन्होंने कहा कि अब सरकारी सहायता प्राप्त निजी प्रबंधित महाविद्यालयों के कर्मचारियों के मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा।
सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा रैशनलाइजेशन कमीशन की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरीदी। रैशनलाइजेशन कमीशन ने 16विभागों की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग, खनन एवं भू-विज्ञान विभाग तथा बागवानी विभागों की रिपोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। रिपोर्ट में ,कुल पदों को हटाना ,पदों के नाम बदलना ,नए पद सृजित करना इत्यादि शामिल है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग में 31533पद स्वीकृत है जो अब बढ़कर 36381होंगे। इसी प्रकार विभाग की अनुशंसा पर सफाई कर्मचारियों के सभी पदों में कोई कटौती नहीं की गई।
हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के बच्चों को छठी से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों को 60हजार रुपये, स्नातक को 72 हजार रुपये तथा स्नातकोत्तर को 96 हजार रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने का संकल्प किया था। इस संकल्प को पूरा करते हुए आज मंत्रिमंडल की बैठक में छात्रवृत्ति योजना को स्वीकृति प्रदान की गई।