एनआईटी जॉन की 2400 यूनिट को नोटिस भेजने का कार्य जारी – सुमन रतरा ZTO एनआईटी जॉन
30 जून तक योजना का लाभ न उठाने वाली यूनिट होंगी सील
फरीदाबाद। नगर निगम फरीदाबाद के आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के मार्गदर्शन में नगर निगम द्वारा सरकार के आदेशों के बाद प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत दी गई है।
एनआईटी जॉन की ZTO सुमन रतरा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स बकाया राशि पर लगने वाले ब्याज में विशेष छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि एनआईटी जॉन में 1लाख से ज्यादा के ऐसे लगभग 2400 बकायाधार यूनिट को नोटिस भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि वे योजना में लाभ नहीं उठाएंगे तो उनकी यूनिट पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2010–11 से 2024–25 तक के लंबित प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, बशर्ते संबंधित प्रॉपर्टी मालिक अपना बकाया टैक्स 30 जून 2026 तक जमा करवा दें। यदि नहीं भरते हैं तो 1.5 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह ब्याज लगेगा,साथ ही निगम द्वारा सीलिंग की कार्यवाही भी की जायेगी।
अपील
निगम कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि यदि निर्धारित तिथि तक बकाया राशि जमा कर दी जाती है और नागरिक प्रॉपर्टी पोर्टल पर अपनी संपत्ति का स्व-प्रमाणन (Self Certification) भी कर देते हैं, तो उन्हें ब्याज की पूरी छूट का लाभ मिलेगा।
उन्होंने शहर के सभी प्रॉपर्टी धारकों से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा दी गई इस विशेष छूट योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और समय रहते अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर अतिरिक्त ब्याज से बचें।
उन्होंने नागरिकों से यह भी आग्रह किया है कि वे निगम के ऑनलाइन पोर्टल या संबंधित कार्यालयों में जाकर अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी अपडेट कराएं और स्व-प्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
उन्होंने कहा कि ऐसे बकायाधारक सरकार की इस योजना का लाभ उठाए और निगम द्वारा की जाने वाली कार्रवाही से बचें।

