– परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में आवाजाही और फोटोकॉपी मशीनों के संचालन पर प्रतिबंध
फरीदाबाद, 5 जुलाई | हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 4 जुलाई से 14 जुलाई 2025 तक आयोजित की जा रही सैकेंडरी (पूर्ण विषय, कंपार्टमेंट, EIOP, सुधार) एवं सीनियर सेकेंडरी (केवल एक दिन की कंपार्टमेंट) परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं व्यवधान रहित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट फरीदाबाद विक्रम सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश जारी किये गये हैं।
जिलाधीश ने कहा कि परीक्षा के दौरान भीड़ एकत्र होने की आशंका, शांति भंग होने तथा परीक्षाओं के संचालन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए 4 जुलाई से 14 जुलाई तक जिले के निर्धारित परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में व्यक्तियों की स्वतंत्र आवाजाही और फोटोकॉपी मशीनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
निषेधाज्ञा लागू परीक्षा केंद्रों की सूची इस प्रकार है:
1. गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, टिकौना पार्क
2. गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एनआईटी-12 बी-1 (दशहरा ग्राउंड के पास)
3. गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एनआईटी-3 (डीएवी कॉलेज के पास)
4. गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एनआईटी-5 (के.एल. मेहता कॉलेज के पास)
5. गवर्नमेंट हाई स्कूल, एनआईटी-2 (लखानी धर्मशाला के पास)
6. गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एनआईटी-5
उन्होंने का कि यह आदेश केवल आम नागरिकों पर लागू होगा, पुलिस व ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
