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फरीदाबाद, 19 नवंबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद द्वारा दिनांक 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-12, फरीदाबाद में संपन्न होगी। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप गर्ग के दिशा-निर्देशानुसार तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रितु यादव
के सक्षम नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि नागरिकों को सरल, सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो सके।

इस लोक अदालत में निम्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा—बैंक ऋण वसूली, मोटर वाहन दुर्घटना दावा (MACT), वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, दीवानी वाद, फौजदारी जमानती मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली एवं जल बिल विवाद (आपसी सहमति की स्थिति में), राजस्व विवाद, ट्रैफिक एवं समरी चालान सहित अन्य सभी छोटे एवं समझौतायोग्य मामले।

श्रीमती रीतू यादव ने जानकारी दी कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को जीएमआईसी द्वारा तथा प्रत्येक शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों द्वारा प्री-लोक अदालत आयोजित की जा रही है। उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाते हुए अपने लंबित मामलों के समाधान हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत में अवश्य संपर्क करें।

उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में कोई भी कोर्ट फीस अदा नहीं की जाती, और यदि पूर्व में कोर्ट फीस जमा की गई है तो उसे नियमों के अनुसार वापस कर दिया जाता है। लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है तथा उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, जिससे विवादों का स्थायी एवं त्वरित समाधान संभव हो पाता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से न्यायिक प्रणाली पर भार कम होगा तथा समाज में आपसी सद्भाव, सहयोग एवं विश्वास को बढ़ावा मिलेगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे इस महत्वपूर्ण पहल का लाभ उठाते हुए अपने लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा कराएं।

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