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  1. फरीदाबाद |
    थाना ओल्ड फरीदाबाद क्षेत्र के वर्ष 2022 के एक जघन्य मामले में
    लड़की का अपहरण कर उसकी हत्या करने के आरोपी
    सिंहराज को अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

यह फैसला
पुरुषोत्तम कुमार
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा
21 जनवरी को सुनाया गया।


IPC व SC/ST एक्ट के तहत कठोर सजा

माननीय अदालत ने अभियुक्त सिंहराज को निम्न धाराओं के अंतर्गत सजा सुनाई—

  • धारा 302 IPC (हत्या)
    👉 उम्रकैद + ₹1,00,000 जुर्माना

  • धारा 364 IPC (अपहरण)
    👉 उम्रकैद + ₹50,000 जुर्माना

  • धारा 201 IPC (सबूत मिटाना)
    👉 3 वर्ष कारावास + ₹10,000 जुर्माना

  • SC/ST एक्ट
    👉 उम्रकैद + ₹50,000 जुर्माना


2022 में दर्ज हुआ था मामला

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि
भूपानी निवासी एक महिला ने
अपनी भांजी की गुमशुदगी की शिकायत
थाना ओल्ड फरीदाबाद में दर्ज कराई थी।

इस पर 2 जनवरी 2022 को
संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया।


जांच में सामने आई हत्या की सच्चाई

अनुसंधान के दौरान—

  • 6 जनवरी 2022 को
    गुमशुदा लड़की का शव बरामद किया गया

  • 7 जनवरी 2022 को
    आरोपी सिंहराज, निवासी गांव जसाना, फरीदाबाद
    को गिरफ्तार किया गया

पूछताछ में आरोपी ने
लड़की की हत्या कर
शव को आगरा नहर के किनारे फेंकने की बात स्वीकार की।


29 गवाहों की गवाही, मजबूत सबूत

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा
और मामले में 302, 364, 201 IPC तथा SC/ST एक्ट
की धाराएं जोड़ी गईं।

  • तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए

  • 30 मार्च 2022 को चालान अदालत में पेश किया गया

  • विचारण के दौरान 29 गवाहों की गवाही हुई

फरीदाबाद पुलिस द्वारा
प्रभावी पैरवी और अभियोजन सहयोग के आधार पर
अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।


अदालत का सख्त संदेश

माननीय अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद
यह स्पष्ट किया कि
इस प्रकार के अपराधों में
कानून किसी भी स्तर पर नरमी नहीं बरतेगा

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