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हुड्डा कन्वेंशन सेंटर में POSH Act पर सरकारी व गैर-सरकारी संस्थानों को प्रशिक्षण

फरीदाबाद | 21 जनवरी
उपायुक्त आयुष सिन्हा के आदेशानुसार
महिला एवं बाल विकास विभाग, फरीदाबाद द्वारा
हुड्डा कन्वेंशन सेंटर, सेक्टर-12 में
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित
POSH Act, 2013 के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम जिला कार्यक्रम अधिकारी मीनाक्षी चौधरी के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ,
जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) सतबीर मान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।


सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी

एडीसी सतबीर मान ने अपने संबोधन में कहा कि—

“महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण कार्यस्थल सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। POSH Act, 2013 का प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है, जब सभी संस्थान इसके प्रावधानों को सही ढंग से समझें और ईमानदारी से लागू करें।”

उन्होंने सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों से
आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के गठन
और नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया।


POSH Act के प्रावधानों पर दी गई विस्तृत जानकारी

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य—

  • कार्यस्थल पर सुरक्षित, संवेदनशील और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करना

  • महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013
    के प्रावधानों से संस्थानों को अवगत कराना

  • आंतरिक समिति (IC) और स्थानीय समिति (LC) के साथ
    समन्वय एवं सहयोग को मजबूत करना


मार्था फैरेले फाउंडेशन ने किया तकनीकी सत्र

मार्था फैरेले फाउंडेशन
की ओर से पियूष गोदार ने प्रशिक्षण सत्र के दौरान—

  • महिलाओं के अधिकार

  • यौन उत्पीड़न की कानूनी परिभाषा

  • शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

  • रोकथाम एवं निवारण के उपाय

पर विस्तार से जानकारी दी।


विभिन्न विभागों के अधिकारी और IC सदस्य रहे उपस्थित

प्रशिक्षण कार्यक्रम में—

  • प्रोटेक्शन ऑफिसर हेमा कौशिक

  • वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासिका मीनू

  • पोषण अभियान की जिला संयोजक गीतिका

सहित
स्थानीय समिति (LC), विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी
और निजी संस्थानों की आंतरिक शिकायत समिति (IC) के सदस्य उपस्थित रहे।

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