फरीदाबाद में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
जिला फरीदाबाद में लंबित मामलों के त्वरित, सुलभ और किफायती निपटारे के उद्देश्य से 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-12, फरीदाबाद में आयोजित होगी, जहां बड़ी संख्या में आपसी सहमति योग्य मामलों का समाधान किया जाएगा।
इस आयोजन का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करना और आम नागरिकों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की महत्वपूर्ण पहल
यह राष्ट्रीय लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद द्वारा आयोजित की जा रही है। लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप गर्ग के मार्गदर्शन तथा सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रितु यादव के नेतृत्व में किया जा रहा है।
आपसी सहमति से सुलझेंगे मामले
सीजेएम रितु यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत में ऐसे सभी मामले शामिल किए जाएंगे, जिनका निपटारा आपसी सहमति से संभव है। इसमें दीवानी, आपराधिक (समझौता योग्य), पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, बैंक ऋण, बिजली-पानी से जुड़े विवाद सहित अन्य सहमति योग्य मामले शामिल हो सकते हैं।
लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों के बीच आपसी समझ से विवादों का समाधान कर समय और धन दोनों की बचत करना है।
लोक अदालत के निर्णय होंगे अंतिम
सीजेएम रितु यादव ने बताया कि लोक अदालत में आपसी सहमति से निपटाए गए मामलों का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। ऐसे निर्णयों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, जिससे पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलती है।
आमजन से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आम नागरिकों से अपील की गई है कि जिन भी पक्षकारों के मामले न्यायालयों में लंबित हैं और जिनका समाधान आपसी सहमति से संभव है, वे राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने विवादों का निपटारा कराएं।
लोक अदालत न केवल त्वरित न्याय का माध्यम है, बल्कि यह सौहार्दपूर्ण वातावरण में विवाद सुलझाने का एक प्रभावी मंच भी है।
न्याय को सुलभ बनाने की दिशा में कदम
राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय व्यवस्था को सरल, सस्ता और आम नागरिकों की पहुंच में लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे न केवल न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या घटती है, बल्कि समाज में आपसी संवाद और समझ को भी बढ़ावा मिलता है।
निष्कर्ष
14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत फरीदाबाद के नागरिकों के लिए अपने लंबित मामलों के शीघ्र और अंतिम समाधान का सुनहरा अवसर है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की यह पहल न्याय को जन-जन तक पहुंचाने और न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

