धारा 163 के तहत जिलाधीश ने दिए आदेश, किरायेदारों, अतिथियों और विजिटरों का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य

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– एसटीडी-पीसीओ बूथ संचालकों को कॉल करने वालों का नाम-पता दर्ज करना होगा अनिवार्य

होटल, पीजी और साइबर कैफे संचालकों को ग्राहकों का आईडी रिकॉर्ड रखने के निर्देश

 

फरीदाबाद, 13 नवंबर। अगामी कुछ समय में जिला फरीदाबाद में विशिष्ट एवं अति विशिष्ट लोगों का आगमन का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके मद्देनजर जिला फरीदाबाद के जिलाधीश एवं डीसी विक्रम सिंह ने फरीदाबाद में साइबर कैफेे संचालकों, पीजी, गैस्ट हाऊसिज, होटलों, मकान मालिकों और अन्य कार्यालयों को अपने किराएदारों, नौकरों, विजिटरों व अतिथियों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने के आदेश दिए हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 163 के तहत किए गये निषेधाज्ञा के ये आदेश जिला फरीदाबाद में तुरंत प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

इन आदेशों के अनुसार, जिले में स्थित सभी होटल, गैस्ट हाउस, पी.जी., धर्मशालाएँ, अस्पताल, साइबर कैफे, मकान मालिक, कार गैरेज, डीलर एवं मोबाइल विक्रेता निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे—

जिला फरीदाबाद में कानून एवं व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, फरीदाबाद द्वारा निम्न आदेश जारी किए गए हैं, जिनका सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

जिले के सभी होटल, गैस्ट हाउस, पी.जी., धर्मशालाएँ तथा अस्पतालों के मालिक यह सुनिश्चित करें कि उनके प्रतिष्ठानों में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पहचान पत्र (ID) प्राप्त किया जाए तथा उसका पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज कर रिकार्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाए।

सभी साइबर कैफे मालिकों को निर्देशित किया जाता है कि उनके कैफे में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता एवं अन्य पहचान संबंधी विवरण रजिस्टर में अंकित किया जाए तथा पहचान पत्र की प्रति अपने अभिलेखों में रखी जाए।

सभी मकान मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने किरायेदारों का पुलिस सत्यापन करवाएँ और उसकी प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।

सभी कार गैरेज, मैकेनिक, डेंटिंग-पेंटिंग करने वाले व्यक्ति तथा पुरानी गाड़ियों की खरीद-फरोख्त करने वाले डीलर अपने पास प्रत्येक वाहन एवं उसके मालिक का पूरा विवरण दर्ज करें। इसके अतिरिक्त, सभी कार डीलर प्रतिदिन खरीदी या बेची गई गाड़ियों का विवरण नजदीकी थाना में उपलब्ध करवाएँगे।

सभी होटल, गैस्ट हाउस, पी.जी., धर्मशाला, अस्पताल एवं साइबर कैफे मालिकों को आदेशित किया जाता है कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर उच्च गुणवत्ता वाले सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित करें, जिनकी रिकॉर्डिंग क्षमता कम से कम 30 दिन की होनी चाहिए।

सभी होटल, गैस्ट हाउस, पी.जी., धर्मशाला एवं अस्पतालों में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों के लिए C-Form भरना अनिवार्य किया गया है। उनके पहचान पत्र एवं अन्य विवरण रजिस्टर में अंकित कर रिकार्ड में सुरक्षित रखे जाएँ।

सभी एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथ संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने बूथ पर एक रजिस्टर रखेंगे, जिसमें एस.टी.डी. या ओ.आई.एस.डी. कॉल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूरा नाम, पता एवं पहचान दर्ज की जाएगी।

सभी मोबाइल विक्रेता जो पुराने मोबाइल हैंडसेट या सिम कार्ड की खरीद-फरोख्त करते हैं, वे अपनी दुकान पर एक रजिस्टर रखेंगे, जिसमें हर लेन-देन का पूरा विवरण अंकित किया जाएगा। दुकानदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि मोबाइल या सिम कार्ड खरीदने-बेचने वाले व्यक्ति से एक शपथ पत्र प्राप्त किया जाए, जिसमें खरीदार और विक्रेता का नाम, पता, फोन विवरण, आई.एम.ई.आई. नम्बर दर्ज हो तथा यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो कि संबंधित मोबाइल या सिम कार्ड चोरी का नहीं है।

इन सभी आदेशों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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