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फरीदाबाद, 04 फरवरी 2026

फरीदाबाद शहर में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नगर निगम प्रशासन ने बल्क वेस्ट जेनरेटरों को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने स्पष्ट किया है कि शहर में कार्यरत सभी बल्क वेस्ट जेनरेटरों को कचरे का निस्तारण तय मानकों के अनुसार करना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न करने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, कचरे का स्रोत पर ही गीले और सूखे कचरे में पृथक्करण करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही कचरे के सुरक्षित और व्यवस्थित निस्तारण को लेकर भी संस्थानों की जिम्मेदारी तय की गई है।


बल्क वेस्ट जेनरेटर क्या होते हैं

बल्क वेस्ट जेनरेटर उन संस्थानों और परिसरों को कहा जाता है, जहां से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है। इनमें अस्पताल, शिक्षण संस्थान, आवासीय सोसायटी, होटल, मॉल, व्यावसायिक परिसर और अन्य बड़े प्रतिष्ठान शामिल होते हैं।

ऐसे संस्थानों से निकलने वाला कचरा यदि सही तरीके से प्रबंधित न किया जाए, तो यह शहर की स्वच्छता और पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या बन सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने विशेष नियम लागू किए हैं।


स्रोत पर ही कचरा पृथक्करण अनिवार्य

नगर निगम आयुक्त ने कहा है कि सभी बल्क वेस्ट जेनरेटरों को अपने परिसर में ही कचरे का पृथक्करण करना होगा। गीला कचरा और सूखा कचरा अलग-अलग रखा जाना आवश्यक है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना पृथक्करण के कचरा उठवाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई संस्थान कचरा अलग-अलग नहीं करता है, तो नगर निगम या अधिकृत एजेंसी द्वारा उसका कचरा नहीं उठाया जाएगा।

यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है ताकि कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया आसान हो और रीसाइक्लिंग तथा कंपोस्टिंग को बढ़ावा मिल सके।


अधिकृत वेंडर को ही सौंपें कचरा

जो संस्थान स्वयं अपने कचरे का निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे कचरा केवल अधिकृत वेंडर को ही सौंपें। साथ ही कचरा सौंपते समय भी गीला और सूखा कचरा अलग-अलग होना चाहिए।

नगर निगम ने साफ किया है कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या एजेंसी को कचरा सौंपना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इससे अवैध डंपिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं पर रोक लगाई जा सकेगी।


अस्पताल और बड़े संस्थानों के लिए विशेष निर्देश

नगर निगम प्रशासन ने विशेष रूप से अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, होटल, मॉल और बड़े आवासीय परिसरों को निर्देश दिए हैं कि वे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करें।

इन संस्थानों से निकलने वाला कचरा सामान्य कचरे की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है। इसलिए इनके लिए तय मानकों का पालन करना और भी आवश्यक हो जाता है। प्रशासन का कहना है कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


निर्धारित स्थानों पर ही कचरा डालने के निर्देश

नगर निगम आयुक्त ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कचरा केवल निर्धारित स्थानों पर ही डाला जाए। सड़कों, खाली प्लॉटों या सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकने से शहर की स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित होती है।

उन्होंने कहा कि यदि सभी संस्थान नियमों का पालन करें, तो शहर को साफ और व्यवस्थित बनाए रखना आसान होगा। इसके साथ ही नागरिकों को भी स्वच्छ वातावरण मिलेगा।


नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले बल्क वेस्ट जेनरेटरों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

प्रशासन का मानना है कि सख्त कार्रवाई से ही नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए निरीक्षण और निगरानी की प्रक्रिया को भी मजबूत किया जा रहा है।


बल्क वेस्ट जेनरेटर के रूप में पंजीकरण जरूरी

जो संस्थान स्वयं को बल्क वेस्ट जेनरेटर के रूप में पंजीकृत कराना चाहते हैं, उनके लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे संस्थान अपने क्षेत्र के संबंधित एसआई या एएसआई से संपर्क कर सकते हैं।

इसके अलावा नगर निगम फरीदाबाद के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी बल्क वेस्ट जेनरेटर पंजीकरण से संबंधित लिंक उपलब्ध कराए गए हैं। पंजीकरण के बाद संस्थानों को नियमों और जिम्मेदारियों की जानकारी दी जाएगी।


स्वच्छता के लिए संस्थानों की भूमिका

नगर निगम प्रशासन का कहना है कि फरीदाबाद को स्वच्छ और स्वस्थ शहर बनाने में केवल प्रशासन की भूमिका पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सभी संस्थानों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

यदि बड़े संस्थान अपने स्तर पर कचरा प्रबंधन को गंभीरता से लें, तो शहर की स्वच्छता व्यवस्था में बड़ा सुधार किया जा सकता है। इससे न केवल पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी कमी आएगी।


प्लास्टिक मुक्त शहर की दिशा में प्रयास

नगर निगम का उद्देश्य फरीदाबाद को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाना भी है। इसके तहत प्लास्टिक कचरे के उपयोग को कम करने और उसके सही निस्तारण पर जोर दिया जा रहा है।

बल्क वेस्ट जेनरेटरों की भूमिका इसमें अहम मानी जा रही है, क्योंकि इन संस्थानों से बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा निकलता है। यदि यह कचरा सही तरीके से प्रबंधित किया जाए, तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।


निगरानी और जागरूकता अभियान

नगर निगम की ओर से समय-समय पर निगरानी अभियान भी चलाए जाएंगे। इसके साथ ही संस्थानों और आम नागरिकों को कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए सूचना अभियान भी आयोजित किए जाएंगे।

प्रशासन का कहना है कि नियमों के साथ-साथ जागरूकता भी जरूरी है। जब लोग नियमों का महत्व समझेंगे, तभी स्वच्छता अभियान सफल हो पाएगा।


स्वच्छ शहर की ओर एक कदम

नगर निगम द्वारा जारी ये निर्देश फरीदाबाद को साफ, सुरक्षित और व्यवस्थित शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। बल्क वेस्ट जेनरेटरों से अपेक्षा की जा रही है कि वे नियमों का पालन करते हुए शहर की स्वच्छता में योगदान दें।

प्रशासन ने यह भी कहा है कि सहयोगात्मक रवैया अपनाने वाले संस्थानों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को और बेहतर बना सकें।

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