फरीदाबाद | 2 फरवरी 2026
शहर में स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में फरीदाबाद नगर निगम ने एक अहम कदम उठाया है। नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने स्पष्ट किया है कि अब गेटेड सोसायटी और RWA (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) सोसायटी में स्त्रोत पर ही कचरा पृथक्करण (Source Segregation) अनिवार्य होगा। इसके साथ ही शहर में कार्यरत सभी निजी डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वेंडरों के लिए पंजीकरण (Registration) अनिवार्य कर दिया गया है।
नगर निगम प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय शहर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने, अव्यवस्था को खत्म करने और आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण–2026 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को मजबूत करने की पहल
नगर निगम फरीदाबाद द्वारा घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को लंबे समय से बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब निजी रूप से कार्य कर रहे डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वेंडरों को एक व्यवस्थित ढांचे में लाने का निर्णय लिया गया है।
निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि सभी वार्डों में कार्यरत वेंडरों का वार्ड-वार सत्यापित डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:
कौन वेंडर किस वार्ड में कार्य कर रहा है
कचरा संग्रहण की जिम्मेदारी स्पष्ट हो
शिकायत निवारण प्रणाली प्रभावी बन सके
निगरानी और योजना बेहतर ढंग से की जा सके
इस प्रक्रिया से कचरा संग्रहण से जुड़ी अव्यवस्थाओं पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।
वेंडरों को पंजीकरण के लिए 7 दिन का समय
नगर निगम ने सभी निजी डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वेंडरों को पंजीकरण के लिए 7 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। पहले यह अंतिम तिथि 1 फरवरी निर्धारित की गई थी, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है।
निगम ने स्पष्ट किया है कि:
यह अंतिम अवसर माना जाएगा
निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण अनिवार्य है
समय पर पंजीकरण न कराने पर कार्रवाई की जाएगी
नगर निगम का कहना है कि बार-बार अवसर देने के बावजूद यदि कोई वेंडर नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे कचरा उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बिना पंजीकरण वेंडरों पर होगी कार्रवाई
नगर निगम प्रशासन ने दो टूक शब्दों में कहा है कि बिना पंजीकरण के कचरा उठाने वाले वेंडरों को कूड़ा संग्रहण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यदि कोई वेंडर तय समयसीमा के भीतर पंजीकरण नहीं कराता है, तो उसके खिलाफ:
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (Solid Waste Management Rules, 2016)
नगर निगम के संबंधित नियम
के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में जुर्माना सहित अन्य सख्त कदम भी शामिल हो सकते हैं।
गेटेड सोसायटी और RWA के लिए स्त्रोत पर कचरा पृथक्करण अनिवार्य
नगर निगम आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया है कि शहर की सभी गेटेड सोसायटी और RWA सोसायटी में स्त्रोत पर ही कचरा पृथक्करण अनिवार्य होगा।
इसका अर्थ यह है कि:
घरों में ही गीला और सूखा कचरा अलग-अलग किया जाए
मिश्रित कचरा वेंडर को न सौंपा जाए
कचरा संग्रहण के समय पृथक कचरा ही दिया जाए
नगर निगम का मानना है कि स्त्रोत पर कचरा पृथक्करण से:
कचरे का वैज्ञानिक निपटान आसान होता है
लैंडफिल पर दबाव कम होता है
रीसाइक्लिंग की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है
शहर की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार होता है
गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी
पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाने के लिए नगर निगम फरीदाबाद ने गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया है। सभी निजी डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वेंडरों को इस फॉर्म के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी।
इस फॉर्म में वेंडरों से संबंधित:
नाम और संपर्क विवरण
कार्य क्षेत्र / वार्ड
कचरा संग्रहण का तरीका
अन्य आवश्यक जानकारी
ली जा रही है, ताकि एक सत्यापित और अपडेटेड डाटाबेस तैयार किया जा सके।
वार्ड पार्षदों से भी सहयोग की अपील
नगर निगम द्वारा सभी वार्ड पार्षदों से भी अपील की गई है कि वे:
अपने-अपने वार्ड में कार्यरत सभी वेंडरों की पहचान करें
यह सुनिश्चित करें कि सभी वेंडर गूगल फॉर्म भरें
पंजीकरण प्रक्रिया में सहयोग करें
नगर निगम का कहना है कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यह प्रक्रिया अधिक प्रभावी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सकती है।
स्वच्छ सर्वेक्षण–2026 को लेकर तैयारी
निगम आयुक्त ने बताया कि यह पूरी कवायद स्वच्छ सर्वेक्षण–2026 को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण में शहर की रैंकिंग कई बिंदुओं पर निर्भर करती है, जिनमें:
डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण
स्त्रोत पर कचरा पृथक्करण
कचरे का वैज्ञानिक निपटान
नागरिक सहभागिता
प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वेंडरों का सत्यापित डाटाबेस और व्यवस्थित कचरा संग्रहण प्रणाली इन सभी बिंदुओं को मजबूत करेगी।
नागरिकों और सोसायटी प्रबंधन की भूमिका
नगर निगम ने यह भी कहा है कि स्वच्छता केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें नागरिकों और सोसायटी प्रबंधन की भी अहम भूमिका है।
गेटेड सोसायटी और RWA से अपेक्षा की गई है कि वे:
निवासियों को कचरा पृथक्करण के लिए जागरूक करें
नियमों का पालन सुनिश्चित करें
बिना पंजीकरण वेंडरों को कचरा न सौंपें
इससे शहर स्तर पर एक स्वच्छता-संस्कृति विकसित हो सकेगी।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन जरूरी
नगर निगम ने दोहराया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत:
कचरा अलग-अलग श्रेणियों में देना अनिवार्य है
अवैध या अनियमित कचरा संग्रहण प्रतिबंधित है
नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का प्रावधान है
इन नियमों का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छ शहरी जीवन को सुनिश्चित करना है।
नगर निगम की अपील
नगर निगम फरीदाबाद ने इस विषय को अत्यंत आवश्यक बताते हुए:
सभी निजी कचरा संग्रहण वेंडरों
गेटेड सोसायटी और RWA प्रबंधन
आम नागरिकों
से अपील की है कि वे तुरंत इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। निगम का कहना है कि समय पर अनुपालन से न केवल प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सकता है, बल्कि शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में भी योगदान दिया जा सकता है।
स्वच्छ और व्यवस्थित शहर की दिशा में कदम
नगर निगम प्रशासन का मानना है कि यदि:
सभी वेंडर पंजीकृत हों
कचरा स्त्रोत पर ही पृथक किया जाए
निगरानी और शिकायत निवारण मजबूत हो
तो फरीदाबाद को स्वच्छ, व्यवस्थित और रहने योग्य शहर के रूप में विकसित किया जा सकता है।
यह पहल न केवल स्वच्छ सर्वेक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि लंबे समय में शहर के पर्यावरण और नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगी।

