– मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को होगा, सभी संबंधित अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों को संशोधित कार्यक्रम की जानकारी देने के निर्देश
फरीदाबाद, 30 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा में 01 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) कार्यक्रम की समय-सारिणी में संशोधन किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नए कार्यक्रम के अनुसार अब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई तथा उनके निपटान की प्रक्रिया 20 नवंबर 2026 तक जारी रहेगी। वहीं, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को किया जाएगा।
उपायुक्त आयुष ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने इससे पूर्व 14 मई 2026, 14 जुलाई 2026 तथा 29 अगस्त 2026 को जारी आदेशों के माध्यम से एसआईआर की समय-सारिणी निर्धारित की थी। हरियाणा के लिए प्राप्त अनुरोध पर विचार करने के बाद आयोग ने संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव करते हुए दावे एवं आपत्तियों के निपटान की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 नवंबर 2026 कर दी गई है तथा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।
उपायुक्त आयुष सिन्हा ने निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि संशोधित समय-सारिणी के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें तथा दावे एवं आपत्तियों से संबंधित मामलों का निर्धारित अवधि में नियमानुसार निपटान करें। उन्होंने मतदाताओं से भी अपील की कि वे मतदाता सूची में अपने नाम एवं अन्य विवरणों की जांच करें और किसी प्रकार की त्रुटि या पात्रता संबंधी आपत्ति होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय रहते आवश्यक कार्रवाई करें।

