संवाददाता – Divyanshu Ojha (Journalist)
नगर निगम फरीदाबाद ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर अब सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन संपत्तियों को टैक्स न चुकाने के कारण पहले ही सील किया जा चुका है और उसके बावजूद संबंधित मालिकों द्वारा टैक्स जमा नहीं कराया गया, उनके खिलाफ अब नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह कार्रवाई नगर निगम की आय बढ़ाने के साथ-साथ कर प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से की जा रही है।
इस संबंध में नगर निगम फरीदाबाद की एडिशनल कमिश्नर सलोनी शर्मा ने विस्तृत जानकारी साझा करते हुए कहा कि निगम अब टैक्स बकाया मामलों में किसी भी प्रकार की ढील देने के पक्ष में नहीं है।
सील की गई संपत्तियों पर अब कड़ा एक्शन
एडिशनल कमिश्नर सलोनी शर्मा ने बताया कि नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बाद निगम प्रशासन ने उन सभी प्रॉपर्टी टैक्स बकायाधारकों की सूची तैयार कर ली है, जिनकी संपत्तियां पहले ही सील की जा चुकी हैं, लेकिन अब तक टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में ऐसे लगभग 1743 यूनिट चिन्हित किए गए हैं, जिनके खिलाफ अगला कदम नीलामी के रूप में उठाया जाएगा। इसके लिए निगम द्वारा कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।
नीलामी क्यों जरूरी मानी जा रही है
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, प्रॉपर्टी टैक्स शहर के विकास का एक प्रमुख स्रोत होता है। इसी टैक्स से:
सड़कों का निर्माण व मरम्मत
सीवर और जल निकासी व्यवस्था
स्ट्रीट लाइटिंग
सफाई व्यवस्था
पार्क, सामुदायिक भवन और अन्य नागरिक सुविधाएं
जैसे कार्य पूरे किए जाते हैं। जब बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी टैक्स बकाया रहता है, तो इससे नगर निगम की कार्य क्षमता और योजनाओं के क्रियान्वयन पर सीधा असर पड़ता है।
सलोनी शर्मा ने कहा कि निगम ने टैक्स वसूली के लिए पहले नोटिस, फिर सीलिंग जैसी कार्रवाई की, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब नीलामी की प्रक्रिया को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया जा रहा है।
टैक्स भुगतान के लिए पहले ही दिए गए कई अवसर
नगर निगम प्रशासन का कहना है कि बकाया टैक्स धारकों को भुगतान के लिए पर्याप्त अवसर दिए जा चुके हैं। इनमें शामिल हैं:
समय-समय पर नोटिस जारी करना
बकाया राशि की जानकारी देना
सीलिंग से पहले चेतावनी
सीलिंग के बाद भी भुगतान का मौका
इसके बावजूद जो लोग जानबूझकर टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नीलामी की प्रक्रिया कैसे होगी
अधिकारियों के अनुसार, नीलामी की प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी प्रावधानों के तहत की जाएगी। इसमें:
संबंधित प्रॉपर्टी का मूल्यांकन
बकायाधारक को अंतिम नोटिस
निर्धारित समयसीमा
सार्वजनिक नीलामी की घोषणा
जैसे चरण शामिल होंगे। इसका उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि नगर निगम के बकाया राजस्व की वसूली सुनिश्चित करना है।
बकायाधारकों से अंतिम अपील
एडिशनल कमिश्नर सलोनी शर्मा ने सभी प्रॉपर्टी टैक्स बकायाधारकों से अपील की है कि वे नीलामी जैसी कठोर कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपना बकाया टैक्स जमा कर दें।
उन्होंने कहा कि जो लोग समय रहते टैक्स जमा कर देंगे, उनके खिलाफ नीलामी की कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन यदि इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया, तो निगम को कानून के अनुसार आगे बढ़ना पड़ेगा।
कर व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम
नगर निगम फरीदाबाद का मानना है कि इस सख्ती से शहर में कर अनुशासन बेहतर होगा। समय पर टैक्स जमा करने वाले नागरिकों के साथ यह अन्याय है कि कुछ लोग वर्षों तक टैक्स न चुकाकर सुविधाओं का लाभ लेते रहें।
निगम प्रशासन का कहना है कि टैक्स व्यवस्था को मजबूत करना शहर के समग्र विकास के लिए आवश्यक है और इसमें नागरिकों का सहयोग बेहद जरूरी है।
आम नागरिकों के लिए संदेश
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि:
समय पर टैक्स जमा करने वालों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा
कार्रवाई केवल लंबे समय से बकाया रखने वालों पर होगी
पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी
नगर निगम का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना है।
निष्कर्ष
नगर निगम फरीदाबाद द्वारा सील की गई संपत्तियों की नीलामी का निर्णय यह दर्शाता है कि अब प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। 1743 से अधिक यूनिटों पर संभावित नीलामी की कार्रवाई बकायाधारकों के लिए अंतिम चेतावनी है। यदि समय रहते टैक्स जमा कर दिया जाए, तो इस कार्रवाई से बचा जा सकता है। नगर निगम की यह पहल शहर की वित्तीय स्थिति मजबूत करने और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

