भूजल स्तर के आधार पर ग्राम-स्तरीय वर्गीकरण पर जनता से सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित

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फरीदाबाद, 29 मई। उपायुक्त (डीसी) विक्रम सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार ने राज्य में भूजल स्थितियों की समीक्षा करते हुए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (HWRA) की सिफारिशों के आधार पर प्रदेश के गांवों को सात श्रेणियों में वर्गीकृत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह वर्गीकरण “हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण अधिनियम, 2020” की धारा 11(2) के अंतर्गत किया गया है।

इस वर्गीकरण का उद्देश्य ब्लॉक स्तर की वर्तमान प्रणाली से आगे बढ़कर सूक्ष्म स्तर पर नीति निर्धारण, भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए अधिक प्रभावी रणनीतियाँ बनाना है। वर्गीकरण का आधार जून 2024 तक दर्ज किए गए भूजल स्तर हैं।

इस संबंध में अधिक जानकारी HWRA की आधिकारिक वेबसाइट www.hwra.org.in पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर आधिकारिक सार्वजनिक सूचना के साथ निम्नलिखित अनुलग्नक प्रकाशित किए गए हैं:

अनुलग्नक ‘ए’: वर्गीकरण के लिए अपनाए गए मानदंड

अनुलग्नक ‘बी’: गांव-वार वर्गीकरण की सूची (जून 2024 तक के आंकड़ों पर आधारित)

अनुलग्नक ‘सी’: जून 2010 से जून 2024 तक भूजल स्तर में उतार-चढ़ाव का विवरण

जल संसाधन विभाग द्वारा जून 2024 में फरीदाबाद जिला के ग्रामों का भूजल स्तर के आधार पर व्यापक सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य जिले में भूजल की वर्तमान स्थिति को समझते हुए जल संरक्षण, पुनर्भरण तथा दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए रणनीति तैयार करना है। इस सर्वे में जिले के 163 ग्रामों को भूजल गहराई के आधार पर 7 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण के अनुसार, जिले में भूजल की स्थिति निम्नानुसार है:

कुल वितरण – भूजल गहराई अनुसार (163 ग्राम)
जल स्तर (मीटर) ग्रामों की संख्या
0.0 – 1.5 (नीला) – 0
1.51 – 3.0 (बैंगनी) – 2
3.01 – 5.0 (पीला) – 4
5.01 – 10.0 (हरा) – 10
10.01 – 20.0 (हल्का हरा) – 73
20.01 – 30.0 (गुलाबी) – 69
30.01 मीटर से अधिक (लाल) – 5

यह वर्गीकरण स्पष्ट करता है कि जिले के अधिकांश ग्राम (लगभग 142 ग्राम) भूजल तनाव की स्थिति में हैं, जिनमें 10 से 30 मीटर तक जल स्तर है। यह एक गंभीर संकेत है और जल संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता को दर्शाता है।

प्राधिकरण की ओर से आम जनता, संस्थाएं, ग्राम पंचायतें एवं अन्य संबंधित पक्षों से आग्रह किया जाता है कि वे इस वर्गीकरण के संबंध में अपने सुझाव अथवा आपत्तियाँ 15 जून 2025 तक ईमेल के माध्यम से objectionshwra@gmail.com पर भेज सकते हैं।

सरकार ने सभी जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस सार्वजनिक सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया में भाग ले सकें।

अधिक जानकारी के लिए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (HWRA) की वेबसाइट: www.hwra.org.in और ईमेल: objectionshwra@gmail.com पर संपर्क करें।

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