16 से 27 फरवरी तक जिले के 11 गांवों में लगेंगे विधिक जागरूकता शिविर: सीजेएम रितु यादव
पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह निषेध व पीड़ित मुआवजा योजना पर दी जाएगी जानकारी
फरीदाबाद, 19 जनवरी |
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद संदीप गर्ग के दिशा-निर्देशानुसार आमजन को कानून संबंधी जानकारी देने के उद्देश्य से जिले में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
यह जानकारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रितु यादव ने दी।
ट्रैवलर टी-26 और मोबाइल वैन से गांव-गांव पहुंचेगी कानूनी जानकारी
सीजेएम रितु यादव ने बताया कि ये शिविर 16 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक जिले के 11 गांवों में लगाए जाएंगे।
शिविरों का आयोजन ट्रैवलर टी-26 और मोबाइल वैन के माध्यम से किया जाएगा।
कार्यक्रम की शुरुआत 16 फरवरी (सोमवार) को गांव शाहजहांपुर से होगी।
जानिए किस दिन किस गांव में लगेगा शिविर
17 फरवरी (मंगलवार): गांव सद्पुरा
18 फरवरी (बुधवार): गांव कौराली
19 फरवरी (गुरुवार): गांव जसाना
20 फरवरी (शुक्रवार): गांव ददसिया
21 फरवरी (शनिवार): गांव समयपुर
23 फरवरी (सोमवार): गांव पन्हेड़ा खुर्द
24 फरवरी (मंगलवार): गांव नरियाला
25 फरवरी (बुधवार): गांव फतेहपुर बिल्लौच
26 फरवरी (गुरुवार): गांव अलीपुर
27 फरवरी (शुक्रवार): गांव सरूरपुर
इन महत्वपूर्ण कानूनों पर दी जाएगी जानकारी
सीजेएम रितु यादव ने बताया कि शिविरों में
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता और पैरा लीगल वालंटियर्स (PLV) ग्रामीणों को कई अहम विषयों पर जागरूक करेंगे।
इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—
मध्यस्थता प्रक्रिया
मौलिक कर्तव्य
पर्यावरण संरक्षण
दिव्यांगजनों के अधिकार
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के लाभ
पीड़ित मुआवजा योजना
बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (POCSO Act)
राष्ट्रीय लोक अदालतों की जानकारी
बाल विवाह निषेध अधिनियम
ग्रामीणों से शिविरों में भाग लेने की अपील
सीजेएम रितु यादव ने कहा कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है।
उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अपने गांव में निर्धारित तिथि पर आयोजित होने वाले विधिक जागरूकता शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और कानूनी जानकारी का लाभ उठाएं।

