– बल्लभगढ़ मिल्क यूनियन द्वारा गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह व पलवल में मिलेंगे वीटा मिल्क बूथ
फरीदाबाद, 22 दिसंबर। उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने बताया कि बल्लभगढ़ कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड ने वीटा मिल्क बूथों के आवंटन के लिए पात्र एवं इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह आवंटन वीटा मिल्क प्लांट, बल्लभगढ़ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह एवं पलवल जिलों के चयनित स्थानों पर किया जाएगा। विभिन्न बूथ सामाजिक एवं आरक्षित श्रेणियों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिनमें दिव्यांगजन, महिलाएं/युद्ध विधवाएं, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, दुग्ध उत्पादकों के वार्ड, रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व सैनिक तथा महिला स्वयं सहायता समूह शामिल हैं। जनहित को ध्यान में रखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2025 सायं 4.00 बजे तक कर दी गई है। आवेदन पत्र ₹500/- नकद शुल्क के साथ वीटा मिल्क प्लांट बल्लभगढ़ कार्यालय से प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक प्राप्त एवं जमा किए जा सकते हैं।
सरकारी प्रवक्ता द्वारा जारी जानकारी के अनुसार पात्रता शर्तों में आवेदक का भारतीय नागरिक एवं हरियाणा का निवासी होना, आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होना, मैट्रिक उत्तीर्ण होना तथा “द बल्लभगढ़ कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड” के पक्ष में ₹50,000/- की सुरक्षा राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना अनिवार्य है। बूथों का आवंटन विभागीय नीति के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
गुरुग्राम जिले में आईएमटी मानेसर सेक्टर-04 एवं एचएसवीपी मार्किट सेक्टर-9A में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, एचएसवीपी मार्किट सेक्टर-05 में रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व सैनिकों के लिए, डीसी कार्यालय ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स तथा एचएसवीपी मार्किट सेक्टर-7E में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए बूथ आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार एचएसवीपी मार्किट सेक्टर-09 में दिव्यांगजन, सेक्टर-14 एवं सेक्टर-28 में महिला स्वयं सहायता समूह, सेक्टर-15 एवं सेक्टर-55/55-56 में सामान्य वर्ग, सेक्टर-23 में भूतपूर्व सैनिक, सेक्टर-39 में दिव्यांगजन, सेक्टर-45 में महिला/युद्ध विधवा, सेक्टर-45B में अनुसूचित जाति तथा सेक्टर-51 एवं नियर मॉल-51 में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए बूथ निर्धारित किए गए हैं।
फरीदाबाद जिले में एनआईटी-2 स्थित विद्युत कार्यालय (DHBVN) के समीप अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, एचएसवीपी मार्किट सेक्टर-03 एवं एसआरएस स्कूल सेक्टर-86 में सामान्य वर्ग के लिए, बीके चौक एवं पल्ला चौक में महिला/युद्ध विधवा के लिए तथा बीके अस्पताल में पिछड़ा वर्ग के लिए बूथ आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त एमसीएफ कार्यालय, एचएसवीपी मार्किट सेक्टर-09 एवं मुजेसर एमसीएफ में सामान्य वर्ग, प्याली चौक में पिछड़ा वर्ग, एचएसवीपी मार्किट सेक्टर-11 (ट्यूबवेल के निकट) में दुग्ध उत्पादकों के वार्ड, एशिया मारेंगो अस्पताल के समीप सब्जी मंडी क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिक, शॉपिंग सेंटर एनएच-02 एनआईटी में महिला स्वयं सहायता समूह तथा सेक्टर-15, 16A और तिकोना पार्क में सामान्य वर्ग के लिए बूथ निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह सेक्टर-17 में महिला/युद्ध विधवा, सेक्टर-19 एवं सूर्या नगर सेक्टर-91 में अनुसूचित जाति, सेक्टर-21 एवं सेक्टर-46 में पिछड़ा वर्ग, सेक्टर-28 में महिला स्वयं सहायता समूह, सेक्टर-30 पुलिस लाइन, एचएसवीपी अशोका एन्क्लेव सेक्टर-37 एवं एचएसवीपी मार्किट सेक्टर-37 में सामान्य वर्ग, शॉपिंग सेंटर सेक्टर-49 टी-प्वाइंट में भूतपूर्व सैनिक तथा विकास कॉलोनी सेक्टर-87 में महिला/युद्ध विधवा के लिए बूथ आरक्षित किए गए हैं।
वहीं नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (आर्य समाज मंदिर के समीप) में पिछड़ा वर्ग तथा नगीना राजकीय महाविद्यालय परिसर में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए बूथ निर्धारित किया गया है। पलवल जिले में मांडकोला स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व सैनिकों के लिए बूथ का प्रावधान किया गया है।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वीटा मिल्क बूथों का आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। बूथ का ढांचा एवं संचालन संबंधी कार्य आवंटी द्वारा किए जाएंगे तथा किराया, बिजली व पानी आदि का भुगतान भी आवंटी को स्वयं करना होगा। आरक्षण नीति के अंतर्गत कुल बूथों में 30 प्रतिशत सामान्य वर्ग, 20 प्रतिशत महिला स्वयं सहायता समूह, 10-10 प्रतिशत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक, 10 प्रतिशत महिला/युद्ध विधवा, 5 प्रतिशत दिव्यांगजन तथा 5 प्रतिशत दुग्ध उत्पादकों के वार्ड के लिए आरक्षित किए गए हैं। प्रत्येक 20 बूथों का रोस्टर तैयार कर उसका संधारण मिल्क यूनियन स्तर पर किया जाएगा।
नीति में यह भी प्रावधान है कि महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए सुरक्षा राशि में पूर्ण छूट दी जाएगी तथा आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। बीपीएल श्रेणी के पात्र आवेदकों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता का लाभ भी दिया जा सकेगा। यूनियन प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि यह पहल स्वरोजगार को बढ़ावा देने, सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण वीटा उत्पाद उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की गई है।







