फरीदाबाद। हरियाणा सरकार राजस्व सेवाओं को सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी कड़ी में लागू की जा रही ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था से इंतकाल की प्रक्रिया में तेजी आने के साथ-साथ अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। इसका उद्देश्य अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप को कम करना और आम नागरिकों को अपने काम के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना है।

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बाद म्यूटेशन की प्रक्रिया को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने की व्यवस्था की गई है। रजिस्ट्रेशन के बाद पहले चार दिन तक म्यूटेशन संबंधित पटवारी के लॉगिन में रहेगी। यदि पटवारी इस अवधि में आवश्यक कार्रवाई नहीं करता है तो पांचवें दिन म्यूटेशन स्वतः कानूनगो के लॉगिन में चली जाएगी, जहां कार्रवाई के लिए दो दिन का समय निर्धारित है। इसके बाद सातवें दिन मामला स्वतः सीआरओ के लॉगिन में पहुंच जाएगा और वहां चार दिन के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं होने पर 11वें दिन म्यूटेशन स्वतः जमाबंदी में शामिल हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से म्यूटेशन किसी एक स्तर पर अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहेगी। प्रत्येक स्तर पर कार्रवाई की निश्चित समय-सीमा होने से जिम्मेदारी तय होगी और नागरिकों को अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से यह भी स्पष्ट रूप से दर्ज होगा कि आवेदन किस स्तर पर है, कितने समय से लंबित है और संबंधित अधिकारी ने क्या कार्रवाई की है।

शिकायतों के लिए ऑनलाइन सुविधा

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि नागरिकों की सुविधा के लिए विशेष ऑनलाइन पेज अथवा पोर्टल शुरू किया जाएगा। निर्धारित समय-सीमा में म्यूटेशन पूरी नहीं होने पर नागरिक वहां शिकायत दर्ज करा सकेंगे तथा आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। संबंधित विभाग द्वारा 10 दिनों के भीतर मामले पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

यदि नियमों के अनुसार म्यूटेशन संभव होगी तो नागरिक को उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, यदि किसी वैधानिक अथवा निर्धारित कारण से म्यूटेशन नहीं की जा सकती तो संबंधित सीआरओ द्वारा स्पष्ट और कारणयुक्त स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया जाएगा। इसमें म्यूटेशन नहीं किए जाने का कारण और संबंधित नियम की जानकारी दी जाएगी। इससे नागरिकों को केवल मौखिक जवाब देकर वापस नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उन्हें लिखित और स्पष्ट निर्णय प्राप्त होगा।

घर बैठे मिलेंगी राजस्व सेवाएं

विपुल गोयल ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक राजस्व सेवाएं नागरिकों को घर बैठे अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएं। जमाबंदी, म्यूटेशन, डिजिटली साइन की गई रजिस्ट्री और अन्य राजस्व रिकॉर्ड डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा जमाबंदी में व्यक्ति के हिस्से की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने, छोटी-छोटी त्रुटियों को सरल तरीके से ठीक करने तथा तकसीम जैसी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसी राजस्व व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें नागरिक को अपनी सेवा के लिए किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर न रहना पड़े। आवेदन की स्थिति स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो और प्रत्येक स्तर पर कार्रवाई की जवाबदेही तय हो।

तकनीक का उद्देश्य व्यवस्था को सरल बनाना

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे। डिजिटलीकरण का उद्देश्य किसी अधिकारी या कर्मचारी को परेशान करना नहीं, बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और आम नागरिक को समय पर सेवा उपलब्ध कराना है। प्रारंभिक चरण में यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को वास्तविक तकनीकी या संचालन संबंधी कठिनाई आती है अथवा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कोई सकारात्मक सुझाव है, तो उसे विभाग के संज्ञान में लाकर उसका समाधान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राजस्व सेवाएं नागरिकों की संपत्ति और अधिकारों से सीधे जुड़ी हैं, इसलिए इनमें पारदर्शिता, स्पष्टता और समयबद्धता बेहद जरूरी है। सरकार का लक्ष्य न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप, अधिकतम पारदर्शिता, निर्धारित समय-सीमा में सेवा और मजबूत जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

विपुल गोयल ने कहा कि, “हमारी सरकार का ध्येय पारदर्शिता के साथ जनकल्याण के पथ पर निरंतर आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा निरंतर आगे बढ़ रहा है। तकनीक और सुशासन के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को उसका अधिकार समय पर, सरलता और पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था इसी संकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।”

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