यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान नहीं भरने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस का विशेष अभियान

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95 वाहन चालको ने अपने पुराने चालानों का किया भुगतान

 

फरीदाबाद | पुलिस उपायुक्त यातायात जसलीन कौर के निर्देशानुसार यातायात नियमों का उल्लघना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस, स्थानिय पुलिस व स्मार्ट सिटी कन्ट्रोल रूम द्वारा लगातार चालान किए जा रहे हैं परन्तु उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों/मालिकों द्वारा चालान की जुर्माना राशी जमा कराने के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। जिसके चलते लम्बित चालानों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं। अब ऐसे वाहनों के चालकों/मालिकों के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा 167(8) सेन्ट्रल मोटर वाहन अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस प्रवक्ता ने बतलाया कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात करनाल के निर्देशों पर पुलिस उपायुक्त यातायात फरीदाबाद द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। जिसके अंतर्गत चलान का भुगतान ना करने वाले वाहन चालको की जांच करके उनकी पहचान कर चालान का भुगतान करने के लिए वाहनों की चैकिंग आरम्भ कर दी गई है। इस अभियान के दौरान आज यातायात पुलिस द्वारा 3503 वाहनों की चेकिंग की है। जिनमें से 762 वाहन चालको द्वारा अपने पुराना चालान का भुगतान नहीं करना पाया गया जिनको चालान राशी जमा करवाने के निर्देश दिए। जिसके अंतर्गत 95 वाहन चालाकों द्वारा उसी समय अपने पुराने चालान का भुगतान किया गया तथा बाकी वाहन चालकों द्वारा मजबूरी जाहिर करने पर हिदायत दी गई है कि वो अपना चालान का भुगतान अतिशीघ्र कर लें अन्यथा धारा 167(8) सेन्ट्रल मोटर वाहन अधिनियम 2020 कार्रवाई करते हुए वाहन को DETAIN कर लिया जाएगा। इसके साथ ही वाहन चालकों को जुर्माना राशी समय पर जमा कराने बारे जागरूक भी किया गया व जुर्माना राशी को स्थानिय थाना व यातायात बूथ पर मौजूद Paytm व QR Code की मदद से भुगतान करने की सुविधा बारे भी अवगत कराया गया। इस विशेष अभियान का नेतृत्व जसलीन कौर IPS, पुलिस उपायुक्त यातायात द्वारा किया गया तथा जो स्वयं क्षेत्र में अपनें स्टाफ के साथ निकली और दोनों ACP TRAFFIC व यातायात प्रभारीयों को दिशा-निर्देश देकर अभियान को चलाया गया।

पुलिस उपायुक्त यातायात ने सभी को सूचित करते हुए अपील की है कि वाहन चालक/मालिक अपने बकाया चालानों का भुगतान कर लें, नहीं तो यातायात पुलिस द्वारा नियमानुसार सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। पुलिस उपायुक्त महोदय द्वारा अवगत कराया गया है कि जिन वाहनों का चालान 90 दिन से कम समय से लम्बित हैं वो अपने चालान की राशी, अपने नजदीक पुलिस थाना, यातायात बूथ, चालानिंग ब्रांचों (सै-12 व बल्लबगढ़) में उपल्बध Paytm QR सुविधा के माध्यम से कर सकते हैं। जिनके चालान को 90 दिन से 180 दिन का समय हो चुका है वो Virtual Court के Online link- vcourts.gov.in/virtual court पर जाकर Haryana Traffic Department के Option का चयन करके भुगतान कर सकते हैं तथा जिन चालानों को 180 दिन से ज्यादा समय हो चुका है तथा Regular Court में भेजे जा चुके हैं उनका भुगतान सम्बन्धित न्यायालय में किया जा सकता है। 08 मार्च को लोक अदालत का भी आयोजन किया जा रहा है। जिसमें भुगतान के लिए 07 मार्च तक न्यायालय के सुविधा केन्द्र पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते है। यदि कोई वाहन चालक/मालिक लम्बित चालान से असन्तुष्ट है तो पुलिस उपायुक्त यातायात को शिकायत कर सकता है या सम्बन्धित न्यायालय में अपील कर सकता है।

पुलिस उपायुक्त महोदया द्वारा अवगत कराया गया है कि धारा 167(8) सेन्ट्रल मोटर वाहन अधिनियम 2020 के तहत चलाए गए अभियान को लगातार जारी रखा जाएगा।

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