
– कृषि विभाग ने फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत धान पराली आपूर्ति श्रृंखला हेतु आवेदन मांगे
– 15 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन
फरीदाबाद, 8 जुलाई।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना के तहत हरियाणा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में धान पराली आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक 15 जुलाई 2025 तक विभागीय पोर्टल www.agriharyanagov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त (डीसी) विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना पराली आधारित उद्योगों, किसानों, किसान समूहों, सहकारी समितियों और पंचायतों के लिए उपलब्ध है, बशर्ते वे प्रस्तावित परियोजना स्थल से 25 किलोमीटर की परिधि में स्थित हों। आवेदनकर्ता हरियाणा का निवासी होना चाहिए तथा उसका उद्योग राज्य में ही स्थित होना अनिवार्य है।
उद्योग स्थापित करने हेतु बैंक से सैद्धांतिक स्वीकृति, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा, जिन पर 21 जुलाई को जिला स्तरीय कमेटी विचार करेगी। योजना के तहत प्रस्तावित इकाई की मशीनरी क्षमता 3000 से 4500 मीट्रिक टन प्रति सीजन होनी चाहिए।
परियोजना की अनुमानित लागत 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है। योजना के अंतर्गत दो वित्तीय मॉडल रखे गए हैं: प्रथम में 65 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा, 25 प्रतिशत लागत उद्योग द्वारा और 10 प्रतिशत एग्रीगेटर द्वारा वहन की जाएगी। द्वितीय मॉडल में 65 प्रतिशत अनुदान और 35 प्रतिशत लागत एग्रीगेटर द्वारा वहन की जानी है।
सहायक कृषि अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि योजना के तहत बेलर (200-500 किलो क्षमता), हे-रेक, टेडर मशीन, टेली हैंडलर, नमी मापक यंत्र, वाटर टैंक, अग्निशमन यंत्र, हैमर मिल, रोटरी स्लेशर, ट्रॉली, एक्सेल, श्रेडर और ट्रैक्टर जैसे यंत्र अनुदान पर उपलब्ध होंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन आवेदकों ने वर्ष 2024-25 में आवेदन किया था, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना का उद्देश्य पराली प्रबंधन को बढ़ावा देना और प्रदूषण नियंत्रण के साथ-साथ किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।