करदाता 31 मार्च तक उठाएं केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी एमनेस्टी योजना का लाभ

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– जीएसटी एमनेस्टी योजना के तहत करदाताओं को करना होगा केवल कर का भुगतान


पलवल,1 मार्च।
 उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) डा. शोभिनी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी एमनेस्टी योजना 2024 के तहत पात्र करदाताओं को बकाया कर पर ब्याज व जुर्माने में छूट दी जाएगी जिसमें उनकी कुल देयता में कमी आएगी। करदाताओं को मात्र बकाया कर का ही भुगतान करके ब्याज व जुर्माने की माफी के लिए जीएसटी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इस योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 है। इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा भी अधिसूचित किया जा चुका है।
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने योजना के संबंध में पात्रता की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यह योजना उन करदाताओं के लिए लागू होगी जिन पर वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए हरियाणा जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 73 के तहत कर देनदारियों बकाया हैं। इस योजना के तहत ब्याज व जुर्माना में माफी का प्रावधान है, जिसके लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए देय कर राशि का भुगतान निर्दिष्ट समय सीमा 31 मार्च 2025 तक किया जाना चाहिए। उन्होंने पात्र करदाताओं से अपील की है कि वे अपना पंजीकरण करवाते हुए सरकार की इस योजना का लाभ उठाए। पात्र करदाता अधिक जानकारी के लिए जिला पलवल के उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) कार्यालय अथवा दूरभाष नंबर 01275-252069 पर संपर्क कर सकते हैं।

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