
फरीदाबाद, 22 अप्रैल। हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के तहत कक्षा पहली/पूर्व-प्राथमिक स्तर पर आर्थिक रूप से कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चें ऑनलाइन दाखिले के लिए अब उज्जवल पोर्टल पर अब 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते है। जिला शिक्षा अधिकारी अजित सिंह ने अभिभावकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने मूल दस्तावेजों की प्रतियां संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करें। दस्तावेजों की पुष्टि के बाद खंड शिक्षा अधिकारी आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करेंगे। यह सत्यापन प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से होगी। सही पाए गए आवेदनों की सूची विभागीय वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसके बाद लॉटरी प्रक्रिया के तहत विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। जिला स्तरीय समिति खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेगी। यदि दस्तावेजों और पोर्टल पर दी गई जानकारी में अंतर पाया गया तो आवेदन रद्द किया जा सकता है।
स्कूल में प्रवेश हेतु निर्धारित की गई आयु सीमा :
नर्सरी के लिए 3-4 वर्ष, केजी के लिए 4-6 वर्ष और कक्षा 1 के लिए अधिकतम 5 वर्ष 6 माह।
शिक्षा निदेशालय के अनुसार, आरटीई नियम 2011 के तहत बीपीएल सूची में आने वाले, अनाथ, एचआईवी प्रभावित, विशेष जरूरत वाले, और युद्ध विधवा के बच्चों को प्रवेश का अधिकार है। इनमें से कुल सीटों का कम से कम 5% एससी, 4% बीसी(ए) और 2.5% बीसी(बी) वर्ग के लिए आरक्षित होगा। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत पात्र बच्चों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2025 है। इसके बाद, दस्तावेजों सहित अंतिम रिपोर्ट खंड शिक्षा अधिकारी को जमा करनी होगी।
नोट:
केवल स्कूल की सबसे पहली कक्षा में ही ऑनलाइन आवेदन मान्य होंगे।
जिन बच्चों ने वर्ष 2022-23, 2023-24 या 2024-25 में पहले से ही स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी है, वे अगली कक्षा में स्वतः प्रोन्नत किए जाएंगे।
19 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर चुके अभिभावकों को नए निर्देशों के अनुसार फार्म संशोधित कर पुनः जमा करना जरूरी है, अन्यथा आवेदन अमान्य माना जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट https://harprathmik.gov.in देखें या तकनीकी सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर 0172-5049801 पर संपर्क करें।