फरीदाबाद, 04 फरवरी 2026
हरियाणा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2025–26 के दौरान किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत किसान विभिन्न कृषि मशीनों पर निर्धारित अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। इच्छुक किसान 16 फरवरी 2026 तक विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
यह पहल खेती में यांत्रिकी को बढ़ावा देने के साथ-साथ उत्पादन लागत को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। वर्तमान समय में कृषि कार्यों में मशीनों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इसी कारण सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि वे आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर सकें।
योजना किसके लिए लागू है
यह योजना केंद्र सरकार की सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के अंतर्गत लागू की जा रही है। इसके तहत व्यक्तिगत श्रेणी के किसान आवेदन करने के पात्र होंगे।
इसके अलावा, अनुसूचित जाति, लघु, सीमांत और महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, सामान्य श्रेणी के किसान भी तय मानकों के अनुसार अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अनुदान की दर क्या होगी
योजना के नियमों के अनुसार अलग-अलग श्रेणी के किसानों को अलग अनुदान मिलेगा।
अनुसूचित जाति, लघु, सीमांत और महिला किसानों को मशीन की लागत पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।
सामान्य श्रेणी के किसानों को 40 प्रतिशत तक अनुदान या निर्धारित अधिकतम सीमा, जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी।
हालांकि, अंतिम अनुदान राशि मशीन की श्रेणी और सरकार द्वारा तय सीमा पर निर्भर करेगी।
किन कृषि यंत्रों पर मिलेगा लाभ
इस योजना के अंतर्गत लगभग 25 प्रकार के कृषि यंत्र शामिल किए गए हैं। इन मशीनों का चयन खेती के विभिन्न चरणों को ध्यान में रखकर किया गया है।
इनमें प्रमुख रूप से लेजर लैंड लेवलर, रोटावेटर, न्यूमैटिक प्लांटर, पावर वीडर, रीपर मशीन और स्ट्रॉ मैनेजमेंट से जुड़े उपकरण शामिल हैं।
इसके साथ ही मल्टीक्रॉप प्लांटर, पोटैटो प्लांटर और अन्य बुवाई व कटाई से संबंधित मशीनें भी योजना का हिस्सा हैं। इससे किसानों को समय की बचत होगी और कार्य क्षमता बढ़ेगी।
आवेदन करने की प्रक्रिया
किसानों को आवेदन के लिए www.agriharyana.gov.in पोर्टल का उपयोग करना होगा। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा।
सबसे पहले किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है। इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा, रबी 2024 और खरीफ 2025 सीजन में पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभ वास्तविक सक्रिय किसानों को ही मिले।
परिवार पहचान पत्र से जुड़ी शर्त
योजना के अंतर्गत एक परिवार पहचान पत्र से केवल एक किसान आवेदन कर सकता है। इसलिए आवेदन से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि परिवार से पहले कोई आवेदन न किया गया हो।
इस नियम का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाना है।
चयन प्रक्रिया कैसे होगी
सभी प्राप्त आवेदनों की एक वरीयता सूची तैयार की जाएगी। यह सूची जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा बनाई जाएगी। समिति की अध्यक्षता उपायुक्त द्वारा की जाएगी।
इसके बाद चयनित किसानों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यह जांच सहायक कृषि अभियंता कार्यालय द्वारा की जाएगी। दस्तावेज सही पाए जाने पर ही आगे की प्रक्रिया पूरी होगी।
ट्रैक्टर चालित मशीनों के लिए नियम
यदि किसान ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन के लिए आवेदन करता है, तो उसके पास हरियाणा में पंजीकृत ट्रैक्टर होना आवश्यक है।
हालांकि ट्रैक्टर किसान या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पंजीकृत हो सकता है। इससे परिवार स्तर पर सुविधा मिलती है।
शपथ पत्र और अन्य जरूरी शर्तें
आवेदन करने वाले किसान को यह शपथ पत्र देना होगा कि उसने फसल अवशेष नहीं जलाए हैं। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों में उसी मशीन पर किसी अन्य विभागीय अनुदान का लाभ न लिया हो।
इन शर्तों का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और योजनाओं के दुरुपयोग को रोकना है।
मशीन खरीद और भुगतान की शर्तें
किसान अपनी पसंद के किसी भी अधिकृत निर्माता या डीलर से मशीन खरीद सकते हैं। हालांकि मशीन के पास वैध टेस्ट रिपोर्ट होना जरूरी है।
भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम, बैंक ट्रांसफर या चेक से किया जाएगा। नकद भुगतान मान्य नहीं होगा।
यदि किसी मशीन पर अनुदान राशि एक लाख रुपये से अधिक है, तो राशि दो चरणों में जारी होगी। पहले चरण में 70 प्रतिशत और दूसरे चरण में शेष 30 प्रतिशत राशि दी जाएगी।
निर्माता कंपनियों के लिए निर्देश
जो निर्माता कंपनियां योजना के अंतर्गत मशीनें उपलब्ध कराना चाहती हैं, उन्हें विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ वैध टेस्ट रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी।
इससे किसानों को प्रमाणित और सुरक्षित मशीनें उपलब्ध होंगी।
आवेदन की अंतिम तिथि
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2026 है। इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए किसान जिला स्तर पर उप कृषि निदेशक कार्यालय या सहायक कृषि अभियंता कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

