फरीदाबाद, 24 अप्रैल। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार दिनांक 30 मई 2026 को पूरे हरियाणा राज्य में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस (धारा 138 एन.आई. एक्ट) से संबंधित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रितु यादव ने बताया कि जिन व्यक्तियों के चेक बाउंस से संबंधित मामले न्यायालयों में लंबित हैं और वे अपने मुकदमे का समाधान आपसी सहमति से करवाना चाहते हैं, वे अपने संबंधित न्यायालय में दिनांक 29 मई 2026 तक किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर अपने मामले को विशेष लोक अदालत हेतु विचारार्थ प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्होंने आगे बताया कि चेक बाउंस मामलों से संबंधित जो अपीलें लंबित हैं, उन्हें भी इस विशेष लोक अदालत में शामिल किया जाएगा, ताकि पक्षकार आपसी समझौते के माध्यम से अपने विवाद का शीघ्र, सरल एवं सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त कर सकें।
सीजेएम रितु यादव ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा होने पर पक्षकारों का समय, धन एवं ऊर्जा की बचत होती है तथा विवाद का समाधान बिना किसी अनावश्यक देरी के हो जाता है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और यह सभी पक्षों पर मान्य होता है।
उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी हेतु इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं अथवा हेल्पलाइन नंबर 0129-2261898 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

