
फरीदाबाद, 24 फरवरी। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा विनय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सेक्टर-12 फरीदाबाद स्थित आबकारी एवं कराधान कार्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त जेईटीसी, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त डीईटीसी, आबकारी एवं कराधान अधिकारी ईटीओ तथा सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों एईटीओ ने भाग लिया।
बैठक में आबकारी एवं कराधान आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने जीएसटी एमनेस्टी योजना के महत्व पर बल दिया, जिसे केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है और हरियाणा सरकार की अधिसूचना के तहत लागू किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र करदाताओं तक इस योजना की जानकारी पहुंचे और वे इसका अधिकतम लाभ उठा सकें।
योजना की मुख्य विशेषताएं:
-जुर्माना एवं ब्याज में छूट:
योजना के तहत पात्र करदाताओं को बकाया कर पर ब्याज और जुर्माने में राहत दी जाएगी, जिससे उनकी कुल देयता में कमी आएगी।
-पात्रता:
यह योजना उन करदाताओं के लिए लागू होगी, जिन पर वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए हरियाणा जीएसटी अधिनियम-2017 की धारा-73 के तहत बकाया कर देनदारी है।
इसके अतिरिक्त, बैठक में कर चोरी रोकने और राजस्व रिसाव पर नियंत्रण हेतु कर प्रवर्तन तंत्र को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निगरानी तंत्र को प्रभावी बनाएं और किसी भी प्रकार की अनियमितता के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें, जिससे सरकारी राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।