
फरीदाबाद, 24 मई। आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा द्वारा आबकारी नीति 2025-27 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। यह जानकारी डीटीसी अनिल कुमार यादव ने दी। उन्होंने कहा कि इन संशोधनों का उद्देश्य खुदरा शराब क्षेत्रों के आवंटन की प्रक्रिया को अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाना तथा बोलीदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
नीति में किए गए प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं:
प्रारंभिक सुरक्षा जमा: अब बोली के दिन जमा की जाने वाली प्रारंभिक सुरक्षा राशि को बोली राशि के 3% से घटाकर 2% कर दिया गया है।
कुल सुरक्षा जमा आवश्यकता: पहले कुल सुरक्षा 15% थी, जिसे घटाकर अब 11% कर दिया गया है।
कोटा उठाने की शर्तें: अब बोलीदाता केवल 5% सुरक्षा राशि जमा करके कोटा उठाना शुरू कर सकते हैं (पहले यह 7% थी)। पूर्ण कोटा उठाने के लिए 11% सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।
लाइसेंस शुल्क की किस्तें: अब कुल लाइसेंस शुल्क का 91% मासिक किस्तों में देय होगा, जबकि शेष 9% राशि नीति वर्ष के अंतिम दो महीनों की जमा सुरक्षा से समायोजित की जाएगी।
फरीदाबाद जिला के लिए संशोधित ई-टेंडरिंग अनुसूची इस प्रकार है:
ई-टेंडर खुलने की तिथि: 28 मई 2025 (प्रातः 9:00 बजे)
ई-टेंडर बंद होने की तिथि: 29 मई 2025 (सायं 4:00 बजे)
ई-बोली का मूल्यांकन: 29 मई 2025 (सायं 5:00 बजे)
सभी संभावित बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.haryanatax.gov.in पर उपलब्ध संशोधित आबकारी नीति 2025-27 का अवलोकन करें और संशोधित नियमों व शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
पंजीकरण और निविदा जमा करने से संबंधित मार्गदर्शन एवं सहायता के लिए संपर्क करें:
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), फरीदाबाद ग्राउंड फ्लोर, वाणिज्य भवन, सेक्टर-12, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास, फरीदाबाद ई-मेल: detcex-frb.etd@hry.gov.in तथा दिए गए नंबर : 0129-2980442 पर संपर्क कर सकते है।